छत्तीसगढ़

नाबालिग ने मॉडिफाइड बुलेट चलाई, कोर्ट ने ठोका 34 हजार का जुर्माना

Shantanu Roy
16 Nov 2025 10:29 PM IST
नाबालिग ने मॉडिफाइड बुलेट चलाई, कोर्ट ने ठोका 34 हजार का जुर्माना
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Supella. सुपेला। 31 अक्टूबर 2025 को सुपेला थाना पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक नाबालिग बाइक चालक पकड़ा गया, जो अनियंत्रित गति से मॉडिफाइड बुलेट क्रमांक CG 07 AX 6700 चला रहा था। बाइक में लगे साइलेंसर से फटाकों जैसी तेज आवाजें हो रही थीं, जिससे आसपास के लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने चालक को रोकने का इशारा किया, लेकिन वह फरार हो गया। थोड़ी दूरी तक पीछा करने के बाद पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि बाइक चालक
नाबालिग
है और बिना लाइसेंस वाहन चला रहा था। इसके अलावा बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रतिबंधित प्रेशर हार्न और अन्य अनधिकृत बदलाव भी पाए गए। पुलिस ने इस मामले में बाइक चालक नाबालिग तथा वाहन मालिक सुभाष विजेकर (उम्र 19 वर्ष, निवासी सुपेला) के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की।

दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और नाबालिग चालक तथा वाहन मालिक दोनों को दोषी पाया। अदालत ने तय किया कि दोनों को भारी जुर्माने के रूप में कुल 34,000 रुपए का अर्थदंड देना होगा। कोर्ट ने कहा कि नियमों का
उल्लंघन
और सड़क सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करना गंभीर अपराध है और भविष्य में ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि अनियंत्रित गति से वाहन चलाना और मॉडिफाइड साइलेंसर या अन्य प्रतिबंधित बदलाव करना न केवल कानूनी अपराध है बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। पुलिस ने भी नागरिकों से अपील की है कि सड़क पर मॉडिफाइड वाहनों को नियंत्रित करें और किसी भी अनियंत्रित वाहन की सूचना तुरंत थाने को दें।
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